मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में संबल' योजना को रिलॉन्च किया ,5 हजार छात्रों को मिलेंगे 30-30 हजार रुपये

भोपाल


मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को 'संबल' योजना को रिलॉन्च किया। इसके तहत 1863 हितग्राहियों के खाते में 41.29 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए। दरअसल, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 2018 में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की गई थीण, बाद में सत्ता परिवर्तन होने के बाद कमलनाथ सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया गया था और नया सवेरा योजना शुरू की थी।



सत्ता में वापसी करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू कर दिया है और मंगलवार को इस योजना को रिलॉन्च किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि संबल योजना हमारे गरीब भाई-बहनों के परिवारों को नया जीवन देने वाली योजना है।उन्होंने कहा कि जन्म से पहले से लेकर जिंदगी के बाद तक इस योजना का गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिक अपनी ग्राम पंचायत में संपर्क कर अपना पंजीयन करवा सकते हैं।



सुपर 5000 योजना
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संबल योजना में हम एक नई 'सुपर 5000' योजना को जोड़ रहे हैं। संबल परिवारों के ऐसे 5000 बच्चे जो 12वीं में सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे, उन्हें 30000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में अलग से दिए जाएंगे। संबल योजना में संबल परिवारों के ऐसे बच्चे जो राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, उन्हें 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।



प्रसूति सहायता के तहत 14000 तक की मदद
सीएम ने बताया कि जब हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, लोगों की जिन्दगी में सहारा देने वाली संबल योजना को हम फिर से शुरू कर रहे हैं। जब संबल योजना की पात्र कोई गरीब किसी शिशु को जन्म देगी तो जन्म देने से पहले 4 हजार और जन्म देने के बाद 12 हजार रुपये उनके खाते में आएंगे।


कौन है लाभ लेने के लिए पात्र
संबल योजना में असंगठित श्रमिकों को लाभांवित करने का प्रावधान है। असंगठित श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है जो 18 से 60 वर्ष की आयु का हो एवं जो नौकरी स्वरोजगारए घरों मे कार्य या वेतन हेतु अन्य अस्थाई प्रकृति के कार्य कर रहा हो। किसी ऐसे कार्य मे नियोजित हो जो किसी एजेंसी ठेकेदार के माध्यम से या प्रयत्क्ष रूप से किया जा रहा हो और जिन्हें बीमा, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का लाभ प्राप्त नहीं होता हो।